सुशील मूंछ पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित
मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अदालत से भगौड़ा घोषित किए जाने के बाद पुलिस ने प्रदेश स्तर पर पंजीकृत गैंग आईएस-199 के सरगना हिस्ट्रीशीटर सुशील मूंछ पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है। मूंछ के खिलाफ 49 मुकदमे दर्ज हैं।
प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया गैंगस्टर एक्ट के आरोपी थाना रतनपुरी के गांव मथेडी निवासी सुशील उर्फ मूंछ जरायम की दुनिया में वर्ष 1983 से सक्रिय है। उसके खिलाफ 1983 में मेरठ में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। सिविल लाइन में 1986 और 1988 में देहरादून में हत्या के दो मुकदमे दर्ज हुए थे। मूंछ के खिलाफ हत्या, जानलेवा हमला, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट आदि धाराओं के 49 मुकदमे दर्ज हैं।
विशेष लोक अभियोजक दिनेश सिंह पुंडीर ने बताया कि नई मंडी कोतवाली में वर्ष 1997 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में सुशील मूंछ कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा था। कोर्ट ने 10 अक्तूबर 2023 को उसे भगौड़ा घोषित कर दिया था। मूंछ पर गैंगस्टर के तीन मुकदमे चल रहे हैं। 12 जनवरी को अदालत में सुनवाई है। उधर, इससे पहले भी मूंछ पर एक लाख रुपये का इनाम रहा था, लेकिन तब मूंछ जेल चला गया था।
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